ट्रेन से यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, वरना हो जाएगी 3 साल की जेल
ट्रेन से यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान, वरना हो जाएगी 3 साल की जेल
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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों के आँकड़े में लोग यात्रा करते हैं। वहीं किसी त्योहार के समय यात्रियों का आँकड़ा बहुत अधिक हो जाता है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी बहुत भीड़ बढ़ जाती है। फिलहाल दिवाली (Diwali) एवं छठ (Chhath) के मौके पर भी लोग अपने-अपने घर जाने के लिए रेलवे से यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ भी जमा हो रही है। वहीं रेलवे की तरफ से कुछ सामान बैन किए गए हैं जो यात्री अपने साथ यात्रा करते समय ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं।

वही निर्धन से लेकर अमीर तक हर कोई रेलवे से यात्रा करता है। साथ ही हर इंसान की जान भी कीमती है। ऐसे में रेलवे से यात्रा करते हुए कोई भी यात्री ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं चल सकता, जिससे किसी भी मनुष्य की जान को खतरा पैदा हो सके। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है।

वही इस ट्वीट में लिखा है कि ट्रेनों में पटाखे लेकर चलने से जान का संकट है। साथ ही ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामान ले जाना दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही ट्वीट में एक फोटो भी शेयर की गई है। इस फोटो में बताया गया है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, पटाखे, गैस सिलेंडर, गन पाउडर आदि लेकर ट्रेन से यात्रा न करें। साथ ही ट्रेन के भीतर चूल्हा, गैस या ओवन को न जलाएं। वहीं ट्रेन के डिब्बे में या स्टेशन पर कहीं भी सिगरेट न जलाएं। ट्रेन में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामान लेकर जाते हुए पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 एवं 165 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे में एक हजार रुपये का जुर्माना एवं 3 वर्षों तक की जेल या भी दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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