'पराली जलाना रोको, कैसे भी..', दिल्ली प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकारों को लगाई फटकार
'पराली जलाना रोको, कैसे भी..', दिल्ली प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकारों को लगाई फटकार
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार (7 नवंबर) को कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को पराली जलाने और दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण की बार-बार होने वाली समस्या से निपटने के लिए फटकार लगाई। शीर्ष अदालत की पीठ ने अपनी चिंता व्यक्त की और इस निरंतर समस्या के समाधान की मांग की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली को हर साल इतने गंभीर वायु प्रदूषण का सामना नहीं करना चाहिए। अदालत ने दो टूक कहा कि, पराली जलाना रोका जाए, चाहे कैसे भी, ये सरकारों का काम है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संबोधित करने में शामिल सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाई और सचिवों से अगले दिन व्यक्तिगत रूप से या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह बैठक बुलाने का आग्रह किया। पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति कौल ने स्थिति की स्पष्ट समझ हासिल करने और सप्ताह के अंत तक समाधान खोजने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर दिया। जस्टिस कौल ने यह भी रेखांकित किया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वकीलों को बताया कि कैसे प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिवाली और साल के अन्य समय में पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में अपने आदेशों का पालन करने के निर्देश जारी किए। सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि पटाखों पर प्रतिबंध सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे यह गलतफहमी दूर हो जाए कि यह केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू होता है। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने इस बात पर जोर दिया कि यह गलत धारणा है कि पर्यावरणीय जिम्मेदारियां पूरी तरह से न्यायालय की हैं। उन्होंने कहा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रबंधन करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

अदालत ने विशेष रूप से राजस्थान राज्य को पिछले आदेशों को लागू करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। अदालत ने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वायु प्रदूषण मुद्दे पर "दोष-प्रत्यारोप" में शामिल होने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की आलोचना की। राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में हवा की गुणवत्ता खराब होने के बावजूद, पीठ ने पराली जलाने के मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि इसे बाद के सत्र में संबोधित किया जाना था।

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