दिल्ली सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का समन,  25 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश
दिल्ली सीलिंग मामला: मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट का समन, 25 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश
Share:

नई दिल्ली:   सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को गोकुलपुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) द्वारा सील किए गए घर के लॉक को तोड़ने के लिए एक अवमानना ​​नोटिस जारी किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी समिति द्वारा रिपोर्ट की संज्ञान लेने के बाद तिवारी को 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. 

चंदा कोचर मामला: सेबी के साथ समझौते को तैयार हुई आईसीसीआई

दिल्ली पुलिस ने ईडीएमसी ने शिकायत के बाद तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली के सांसद ने रविवार को नगरनिगम द्वारा सील की गई एक डेयरी का ताला तोड़ दिया था जिसे पहले गैरकानूनी रूप से चलने के कारण नगरनिगम ने सील कर दिया था. जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की बेंच ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 25 सितंबर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. पीठ ने कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि चुने गए प्रतिनिधि कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हैं.

'अब मुस्लिम न दाढ़ी रखेंगे और न नमाज पढ़ेंगे'

आपको बता दें कि सीलिंग तोड़ने के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी की परेशानियां बढ़ने लगी हैं. कोर्ट के नोटिस से पहले उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, डीएमसी एक्‍ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब अदालत से भी उन्हें नोटिस जारी हो गया है. 

खबरें और भी:-​

7 साल की मासूम बनी हैवानियत का शिकार, दरिंदे ने प्राइवेट पार्ट में डाला पाइप

असम NRC : आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगी 40 लाख लोगों का भविष्य

भारत की 52 कंपनियां कहलाएंगी 'सुपरब्रांड', 20 सितम्बर को दिया जाएगा अवार्ड

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -