लॉक डाउन में भी बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही पुलिस, हो सकती है 6 महीने की जेल
लॉक डाउन में भी बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही पुलिस, हो सकती है 6 महीने की जेल
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 23 मार्च को लॉक डाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए IPC की धारा 188 के तहत 100 एफआईआर दर्ज कीं है.  पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सहित देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन है किन्तु फिर भी कुछ लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं.

बता दें कि 23 मार्च को अकारण घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस अधिनियम- 65 के तहत 490  लोगों को हिरासत में लिया. वहीं दिल्ली पुलिस एक्ट 66 के तहत 340 गाड़ियों को जब्त किया. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने  IPC- 188 के तहत 100 प्राथमिकी दर्ज कीं. बता दें कि आईपीसी की धारा 188 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जान-बूझकर किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ करता है तो उसे कम से कम छह महीने की जेल और एक हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. 

इसी कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति अस्पताल या कहीं और से भागता है तो भी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है. आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 471 हो गई है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार इनमें से 34 मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं जबकि 9 लोगों की मौत हुई है.

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