दिल्ली अध्यादेश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजा मामला, केजरीवाल सरकार ने लगाई है याचिका
दिल्ली अध्यादेश मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजा मामला, केजरीवाल सरकार ने लगाई है याचिका
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शहरी प्रशासन से सेवाओं का नियंत्रण छीनने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसले के लिए गुरुवार को इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामले को बड़ी पीठ को सौंपने का विस्तृत आदेश आज दिन में शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, अभिषेक सिंघवी की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, ''हम इसे संविधान पीठ को भेजेंगे।'' केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए. बता दें कि, शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका पर केंद्र और उपराज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब माँगा था।

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था, जिससे अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ उसका टकराव शुरू हो गया था। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी।

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