मनी लॉन्डरिंग केस: दिल्ली HC से महबूबा मुफ़्ती को झटका, कोर्ट में होना होगा पेश
मनी लॉन्डरिंग केस: दिल्ली HC से महबूबा मुफ़्ती को झटका, कोर्ट में होना होगा पेश
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि वे PDP नेता को कोई राहत नहीं दे रहे हैं। बता दें कि पिछली सुनवाई टल जाने के कारण महबूबा मुफ्ती को कुछ दिनों की राहत मिल गई थी, लेकिन आज के फैसले से उन्हें झटका लगा है।

कोर्ट ने ED को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए फैसलों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने के लिए कहा। ईडी की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के सामने पेश होना ही चाहिये। ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को हाजिर होने के लिये समन भेजा था। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने को कहा गया है। मुफ्ती की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट से ईडी को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का जोर न डाले।

इस पर कोर्ट ने कहा कि, 'हम समन पर रोक नहीं लगा रहे। कोई राहत नहीं दी जा रही है।' दरअसल, महबूबा मुफ्ती ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए जारी ED के समन को चुनौती दी थी। ईडी ने समन जारी करते हुए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 15 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया था। समन में महबूबा को 15 मार्च को दिल्ली के ED के हेडक्वार्टर पर आने को कहा गया था। लेकिन 10 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने मामले को 19 मार्च के लिए टाल दिया था।

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