प्लेन-एयरपोर्ट पर नहीं पहना मास्क, तो बाहर निकाल दिए जाएंगे आप.., कोरोना पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश
प्लेन-एयरपोर्ट पर नहीं पहना मास्क, तो बाहर निकाल दिए जाएंगे आप.., कोरोना पर हाई कोर्ट का सख्त आदेश
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हवाईअड्डे और प्लेन में फेस मास्क को सख्ती से लागू करने को लेकर आदेश जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) विपिन सांघी के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि हवाई अड्डे और प्लेन में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. अदालत ने कहा कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाइंग जोन’ में शामिल करना चाहिए. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के वकील ने कोर्ट को बताया कि खाना खाने के दौरान ही मास्क हटाने में रियायत दी गई है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ को लाने के बारे में विचार करे. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने देखा है कि लोग मास्क नहीं लगाते हैं. यह फैसला प्लेन और एयरपोर्ट पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किए जाने के बाद आया है. आदेश में कहा गया है यह फैसला कोरोना वायरस के जोखिम को कम करने की खातिर लिया गया है.

आदेश के अनुसार, DGCA को एयरपोर्ट, प्लेन के कर्मचारियों को मास्क और हाथ की सफाई के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले मुसाफिरों और अन्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए. ऐसे व्यक्तियों पर केस दर्ज किया जाना चाहिए और जुर्माना वसूला जाना चाहिए और नो-फ्लाई लिस्ट में रखा जाना चाहिए. अदालत ने आगे कहा कि महामारी खत्म नहीं हुई है और समय-समय पर यह अपना रूप दिखाती रहती है, इसलिए हमें इससे सजग रहने की सख्त आवश्यकता है.

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