हत्या करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने दी यौन संबंध बनाने के लिए पैरोल
हत्या करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट ने दी यौन संबंध बनाने के लिए पैरोल
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आजकल अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में जो मामला हाल ही में सामने आया है वह पंजाब और हरियाणा का है जहाँ के हाईकोर्ट ने मर्डर के एक दोषी शख्स को यौन संबंध बनाने के लिए परोल दियाया है. जी हाँ, हिसार जेल में बंद इस कैदी पर हत्या का दोष साबित हुआ है और हाईकोर्ट ने हत्या के इस दोषी को चार हफ्तों को परोल देने का आदेश दिया है. इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार परोल पाने वाले शख्स का नाम अरुण है और वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है.

वहीं हत्या के मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. हुआ यूँ कि जून 2010 में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में हुए एक कत्ल के मामले में अरुण को अदालत ने दोषी ठहराया है और इससे पहले अरुण ने डिविजनल कमिशनर के पास परोल की अर्जी दी थी लेकिन उसे पेरोल नहीं मिला था. बताया गया है कि उसने 14 जनवरी, 2019 को हाईकोर्ट में अपनी अपील डाली और अरुण के वकीलों ने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि ''अरुण एक शादीशुदा शख्स है और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा भी है. उसके पिता पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं.'' वहीं उसने अपनी याचिका में कहा कि ''वो पिछले 8 सालों से जेल में बंद है.

जेल में बंद होने की वजह से शादी के बाद भी उसे अब तक संतान नहीं हुआ है. अकेलेपन और मानसिक तनाव की वजह से उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है. इसके अलावा भी उसकी पत्नी को अन्य तरह की शारीरीक परेशानियां हैं.'' वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से अदालत में गुहार लगाया गया कि ''संतान के लिए पत्नी से यौन संबंध बनाने के लिए उसकी परोल की अर्जी मंजूर कर ली जाए.'' खबरों के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में साल 2015 के एक केस जसवीर सिंह और अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य का उदाहरण भी दिया और कहा कि ''इस केस में संविधान की धारा 21 के तहत अदालत ने फैसला देते हुए जीने के अधिकार के तहत ऐसा करने की अनुमति दी थी.''

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