क्या समलैंगिक विवाह को मिलेगी मंजूरी ? हाई कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
क्या समलैंगिक विवाह को मिलेगी मंजूरी ? हाई कोर्ट ने केंद्र से माँगा जवाब
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नई दिल्ली: हिंदू विवाह कानून और विशेष विवाह कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मांग को लेकर दायर की गईं जनहित याचिकाओं पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। 

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंड लॉ और आशा मेनन की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ़्तों के भीतर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि समलैंगिक संबंधों को जुर्म की श्रेणी से बाहर रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह संभव नहीं हो पा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 अक्तूबर को विशेष विवाह कानून के तहत शादी की इजाजत देने की मांग को लेकर दो महिलाओं द्वारा दाखिल याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा था। 

बीते 8 वर्षों से साथ रह रहीं दोनों महिलाओं ने कहा था कि वे एक दूसरे से प्रेम करती हैं और साथ मिलकर जिंदगी के उतार-चढ़ाव का सामना कर रही हैं। उन्होंने कालकाजी के SDM को कानून के तहत उनका विवाह पंजीकृत करने का आदेश देने की भी मांग की है। 

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