दिल्ली HC ने NETRA के खिलाफ जनहित याचिका पर की केंद्र के रुख की मांग

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि नागरिकों के निजता के अधिकार को सीएमएस (केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली), नेत्रा (नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस) और नेटग्रिड (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) जैसी निगरानी प्रणालियों के निष्पादन और संचालन से खतरे में पड़ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने गृह, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं कानून और न्याय मंत्रालयों को नोटिस जारी कर एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अपना पक्ष रखने की मांग की और मामले को 7 जनवरी, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका में दावा किया गया है कि ये निगरानी प्रणालियां केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सभी दूरसंचारों को बड़े पैमाने पर अवरोधन और निगरानी करने की अनुमति देती हैं जो व्यक्तियों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर अपील में कहा गया है कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत राज्य एजेंसियों द्वारा जारी अवरोधन और निगरानी आदेशों को अधिकृत और समीक्षा करने के लिए एक "अपर्याप्त निगरानी तंत्र" है।

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