नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से सवाल किया कि स्पा को लेकर ऐसी क्या खास बात है कि उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. जबकि राजधानी में बाजार, जिम, रेस्तरां, मेट्रो और बस आदि सब खुल चुके हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि उसने स्पा को वापस शुरू करने की अनुमति देने के लिए 18 नवंबर को एक सरकारी ज्ञापन जारी किया था.
वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर इसकी इजाजत नहीं दे रही. इसके बाद जस्टिस नवीन चावला ने यह सवाल किया. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मौखिक निर्देश दिए गए थे कि देश की राजधानी में मौजूदा हालात के मद्देनजर स्पा खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने इसके कारण स्पष्ट करने वाला हलफनामा देने के लिए मोहलत मांगी.
इस पर कोर्ट ने पूछा, ''क्यों? सिर्फ स्पा क्यों? स्पा को लेकर ऐसी क्या बात है? आपने बाकी सबकुछ खोल दिया। बाजार, रेस्तरां, मेट्रो, बस...सब खुले हैं और पूरी तरह चालू हैं.'' उसने दिल्ली सरकार को हलफनामे में यह साफ़ करने का निर्देश भी दिया कि स्पा को लेकर ऐसी क्या खास बात है कि उन्हें खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही और बाकी हर चीज की अनुमति क्यों दे दी गई है.
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