गाड़ी चलाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, नहीं किया इस नियम का पालन तो देना पड़ेगा 5000 रुपये
गाड़ी चलाने वालों के लिए आई बड़ी खबर, नहीं किया इस नियम का पालन तो देना पड़ेगा 5000 रुपये
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में बिना पंजीकरण दौड़ते वाहनों पर सख्त दिखाई दे रही है। सरकार ने बिना पंजीकरण के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नए दिशा- निर्देश जारी किए है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है। 

दिल्ली सरकार की नई एसओपी के अनुसार, यदि कोई गाड़ी बिना पंजीकरण के सड़क पर दिखाई दिया तो पहली बार में उस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, यदि कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है, तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 1 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। अफसरों के अनुसार, रजिस्ट्रेशन मार्क न नजर आने पर भी 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अफसरों के अनुसार, राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। 
 
अफसरों ने बताया कि कुछ मामलों में देखा गया है कि वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ पेपर सीट चिपका रहे थे। उन्होंने कहा, शोरूमों को रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही गाड़ियों को जारी करना चाहिए। अफसरों के अनुसार, बिना वैध पंजीकृत प्लेट के वाहन चलाए जा रहे हैं, ऐसे में यदि ये कोई दुर्घटना करते हैं, तो इनका पता लगाना असंभव हो जाता है। SOP में बताया गया है कि MV एक्ट के सेक्शन 39 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा तथा मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य जगह पर तब तक चलाने की मंजूरी नहीं देगा जब तक कि वाहन पंजीकृत न हो। दिल्ली में अप्रैल 2019 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन निर्माताओं द्वारा ये प्लेट डीलरों को दी जाती हैं। इन प्लटों पर रजिस्ट्रेशन मार्क होता है। अफसरों के अनुसार, एसओपी जारी करने का उद्देश्य प्रवर्तन अफसरों को बिना रजिस्ट्रेशन रोड पर चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा इस नियम का पालन करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है। साथ ही इसमें डीलरों के खिलाफ भी उल्लंघन करने पर जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान है। 

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