दिल्ली दंगा केस: आरोपी खालिद सैफी को कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन नहीं आ पाएगा जेल से बाहर
दिल्ली दंगा केस: आरोपी खालिद सैफी को कोर्ट ने दी जमानत, लेकिन नहीं आ पाएगा जेल से बाहर
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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है। सैफी दंगों के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। उसके सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं हैं। ऐसे में आरोपी की जमानत मंजूर करने में कोई समस्या नहीं है। 

हालांकि, कोर्ट के इस आदेश के बाद भी आरोपी सैफी की जेल से रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ दंगों की साजिश का अलग से केस विचाराधीन है। कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव की कोर्ट ने सैफी की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने पर सबूतों व तथ्यों पर छेड़छाड़ करने के कोई आसार नहीं हैं।

जांच से संबंधित सभी दस्तावेज आरेापपत्र के साथ कोर्ट में हैं, इसलिए आरोपी को इस मामले में जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने आरोपी सैफी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्ये के एक जमानती के आधार पर जमानत प्रदान की है। हालांकि, आरोपी सैफी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जा सकेगा। उसके खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश रचने के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग से केस दर्ज किया हुआ है। उसके खिलाफ गैरकानूनी (रोकथाम) अधिनियम के तहत केस दर्ज है।

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