कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइन
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नई दिल्‍ली: कोरोना के बढ़ते मामले सभी को हैरान कर रहे हैं। अब इन सभी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस नयी गाइडलाइन के तहत अब केवल और केवल जरूरी मामले ही आनलाइन सुने जा पाएंगे। जी दरअसल कोरोना के बेकाबू हालातों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। खबरों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ और इलाहाबाद में नियमित अदालत के कामकाज को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।

जी दरअसल मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह निर्देश दिया है कि 'केवल विशेष मामलों के लिए विशेष पीठों का गठन किया जाएगा और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कामकाज के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।' हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पत्र ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देश जारी करते हुए कहा, "प्रयागराज और लखनऊ में कोविड-19 के मामलों की संख्या में हालिया स्पाइक को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने नियमित अदालतों के लिए 5 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक न बैठने का संकल्प लिया है। इस अवधि के दौरान केवल विशेष बेंच तत्काल मामलों के लिए गठित किया जाए।''

अब बात करें यूपी में मिलने वाले कोरोना के मामलों के बारे में तो बीते 1 दिन में कोरोना के 3 हजार के करीब नए मामले आए सामने आए हैं। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। अब तक यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख के पार हो गई है और बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लगाई जा चुकी है। अब यूपी, कर्नाटक, हिमाचल और दिल्ली में स्कूल बंद करने के आदेश तक जारी किये जा चुके हैं।

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