ओडिशा: कोर्ट में पेश होने से पहले आरोपियों का होगा कोरोना टेस्ट
ओडिशा: कोर्ट में पेश होने से पहले आरोपियों का होगा कोरोना टेस्ट
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भुवनेश्वर: ओडिशा की अलग-अलग जेलों के तीस कर्मचारी और उनमें सजा काटने वाले पांच सौ से ज्यादा कैदियों की जांच में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले हर एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण का जांच करवाना अनिवार्य होगा. प्रदेश के कारागारों में कोविड प्रबंधन में बदलाव करते हुए गृह मिनिस्ट्री ने 8 सूत्रीय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को जारी कर दिया है. 

दरअसल, पुलिस, आबकारी, वन तथा सतर्कता जैसे डिपार्टमेंट को इस एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा. महानिदेशक (जेल) एस के उपाध्याय ने बोला, 'हमने प्रदेश भर की अलग-अलग जेलों के अफसरों को पहले ही एसओपी भेज दी गई है. ' अफसर ने आगे बोला कि चूंकि आरटी-पीसीआर जांच में वक्त लगता है इस वजह से गृह डिपार्टमेंट द्वारा जारी एसओपी में त्वरित एंटीजेन जांच की एडवाइस दी गई है जिससे शख्स की जांच का रिजल्ट एक घंटे में सामने आ जाता है.

बता दें की एसओपी में आगे कहा गया, 'पुलिस, आबकारी, वन या सतर्कता डिपार्टमेंट के अफसरों द्वारा किसी भी शख्स को रिमांड में लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले चिकित्सा अफसरों द्वारा उस शख्स की कोरोना की जांच करवानी होगी और निर्धारित हॉस्पिटल में उसका चिकित्सकीय परीक्षण करवाना अनिवार्य होगा. ' निर्धारित किए गए हॉस्पिटल का चिकित्सा अफसर उन व्यक्तियों की पूरी जांच करेगा जिन्हें रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाना होगा. एसओपी के मुताबिक शख्स की जांच में कोरोना की पुष्टि होने पर उसे कोविड देखभाल सेंटर में भेज दिया जाएगा.

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