5 सगे भाई और दो भतीजों सहित 7 को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला
5 सगे भाई और दो भतीजों सहित 7 को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए पूरा मामला
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कानपुर: यूपी के कानपुर देहात की माती जिला जज की अदालत ने 5 सगे भाइयों समेत दो भतीजों को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर ग्यारह-ग्यारह हजार का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने 7 वर्ष पहले दर्ज हुए हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है। क़त्ल के इल्जाम में यह पहली और ऐतिहासिक सजा है जिसमें एक ही परिवार के 7 व्यक्तियों को आजीवन करावास की सजा सुनाई गई है। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने दी है। 

दरअसल, मामला 15 अगस्त 2017 का है जब शिवली कोतवाली इलाके के जुगराजपुर बिठूर गांव के मजरा कल्याणपुर खेत में बने नलकूप में छप्पर के नीचे बैठे 80 वर्षीय रामस्वरूप के बेटे शैलेंद्र का कुल्हाड़ी से काट कर क़त्ल कर दिया गया था। मामले में बुजुर्ग रामस्वरूप ने गांव के ही पांच सगे भाई रामनारायण उर्फ़ नंबरी, अजमेर सिंह, प्रकाश, रमेश, सुरेश एवं अजमेर सिंह के दो लड़कों पंकज एवं नीरज के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। 

रामस्वरूप ने कहा था कि उसकी आंखों के सामने नलकूप के पास चारपाई पर बैठे बेटे शैलेंद्र की लाठी, डंडा, सरिया से पीटकर एवं कुल्हाड़ी काटकर हत्या की गई थी। इस मर्डरकेस का केस शिवली कोतवाली में दर्ज करवाया गया था। तत्पश्चात, पुलिस ने सभी अपराधियों का चालान करने के साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की थी। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा वक़्त में जिला सत्र एव न्यायलय जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात् अदालत ने सभी सात अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 11- 11 हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका। सजा सुनाए जाने के पश्चात् सभी अपराधियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।  

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