14 दिन के लिए जेल भेजे गए कांग्रेस नेता आसिफ खान, शाहीनबाग में पुलिसकर्मी के साथ की थी मारपीट
14 दिन के लिए जेल भेजे गए कांग्रेस नेता आसिफ खान, शाहीनबाग में पुलिसकर्मी के साथ की थी मारपीट
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान को सजा सुनाते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि शाहीन बाग इलाके में एक पुलिस अधिकारी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के मामले में कांग्रेस नेता आसिफ खान को शनिवार सुबह अरेस्ट किया गया था। बता दें कि, आसिफ खान की बेटी अरीबा खान अगले महीने होने वाले दिल्ली नगर चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व MLA आसिफ खान को शनिवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति राव के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, खान के वकील ने अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। शाहीन बाग पुलिस थाना में खान के खिलाफ IPC की धारा 186 (लोक सेवक के सरकारी कामकाज करने में बाधा डालना) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करना) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

क्या है मामला?

बता दें कि शाहीन बाग की तैयब मस्जिद के सामने शनिवार सुबह कांग्रेस के पूर्व MLA आसिफ खान अपने समर्थकों के साथ माइक से एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मस्जिद के सामने लोगों की भीड़ देखकर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे एक सब-इंस्पेक्टर अक्षय वहां पहुंच गए और आसिफ खान से जनसभा के लिए चुनाव आयोग से इजाजत लेने के सम्बन्ध में पूछताछ की तो कांग्रेस नेता आगबबूला हो  गए, इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने माइक से ही पुलिस अधिकारी को गाली देना शुरू कर दिया। जब सब-इंस्पेक्टर ने आसिफ खान का विरोध किया, तो कांग्रेस नेता और उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। इसके बाद SI वहां से चले गए और शाहीन बाग थाने में कांग्रेस नेता आसिफ खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था।

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