गठबंधन का नाम 'INDIA' रखने पर विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, जानिए क्या कहता है कानून ?
गठबंधन का नाम 'INDIA' रखने पर विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, जानिए क्या कहता है कानून ?
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नई दिल्ली: विपक्षी दलों की एकता बैठक में गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखे जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस में 26 सियासी दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बारखम्बा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में दावा किया गया है कि विपक्षी दलों द्वारा अपने गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखा जाना ‘THE EMBLEMS AND NAMES (PREVENTION OF IMPROPER USE) ACT, 1950’ का उल्लंघन है। इस शिकायत के बाद इस नाम को लेकर बवाल बढ़ गया है।

 

रिपोर्ट के अनुसार, इस शिकायत इन सभी 26 पार्टियों के नाम भी लिखे हुए हैं, जो बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल थे। साथ ही उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के नाम का दुरूपयोग किया है। बता दें कि, विपक्षी दलों के इस गठबंधन की टैगलाइन ‘जीतेगा India’ रखी गई है। 26 वर्षीय अवनीश मिश्रा ने पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है। वो दिल्ली के ही निवासी हैं। उन्होंने इस शिकायत में कहा है कि चुनावी सियासत के लिए देश के नाम का दुरूपयोग किया जा रहा है।

इस शिकायत में उक्त कानून के क्रमांक 6 का हवाला दिया गया है, जिसमें लिखा है कि रिपब्लिक या यूनियन ऑफ इंडिया का नाम, चिह्न या सील को इस तरह रजिस्टर नहीं कराया जा सकता है। एक्ट के सेक्शन 5 के तहत इन विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने की माँग की गई है। बता दें कि यदि इस कानून के तहत विपक्षी दल दोषी पाए जाते हैं, तो उनपर 500 रुपए जुर्माना लग सकता है और साथ ही इस नाम का वो उपयोग भी नहीं कर पाएँगे।

बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा के सोशल मीडिया हेड और वकील आशुतोष दुबे ने भी भारत चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने INDIA (इंडिया) नाम को सियासी लाभ के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे रोकने की माँग की है। मंगलवार (18 जुलाई, 2023) को लिखे गए इस पत्र में आशुतोष दुबे ने कांग्रेस नीत गठबंधन UPA (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तरीके को आपत्तिजनक करार दिया है।

क्या कहता है कानून :-

बता दें कि, प्रतीक और  नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (‘THE EMBLEMS AND NAMES (PREVENTION OF IMPROPER USE) ACT, 1950) एक भारतीय कानून है, जो पेशेवर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कुछ प्रतीक और नामों के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखने वाले राष्ट्रीय प्रतीकों, प्रतीकों और नामों की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना है।

इस अधिनियम के तहत, कुछ प्रतीक और नाम निर्दिष्ट हैं, और उनका दुरुपयोग या अनधिकृत उपयोग निषिद्ध है। यह अधिनियम उन व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इन प्रतीकों और नामों का उपयोग करते हुए, जनता को गुमराह करते हुए, या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर दिखाते हुए पाए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत संरक्षित कुछ प्रतीकों और नामों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हथियारों का भारतीय कोट, शब्द "अशोक चक्र," "अशोक स्तंभ," और "महात्मा गांधी" शामिल हैं।

प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 इन राष्ट्रीय प्रतीकों और नामों से जुड़े गौरव और गरिमा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका अनुचित तरीके से या व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

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