भ्रष्टाचार के मामले में CM स्टालिन के मंत्री पोनमुडी दोषी करार, निचली अदालत ने कर दिया था बरी, अब मद्रास HC देगी सजा
भ्रष्टाचार के मामले में CM स्टालिन के मंत्री पोनमुडी दोषी करार, निचली अदालत ने कर दिया था बरी, अब मद्रास HC देगी सजा
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी करार दे दिया है, जिससे उनकी बरी का फैसला पलट गया है। दरअसल, 28 जून को वेल्लोर की एक प्रमुख सत्र अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में नाकाम रहा। मद्रास उच्च न्यायालय ने अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और सजा इस सप्ताह के अंत में सुनाई जाएगी।

बता दें कि, वेल्लोर के प्रधान जिला न्यायाधीश एन वसंतलीला ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने जून में वेल्लोर की एक अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को बरी करने के फैसले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला किया था।

सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला 1996 से 2001 तक अन्नाद्रमुक सरकार के कार्यकाल के दौरान 2002 में दायर किया गया था। DVAC ने दावा किया था कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की थी। आरोप यह था कि उनकी 1.4 करोड़ रुपये की आय उस समय उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से बताई गई तुलना से अधिक थी। 

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