बीरभूम आगजनी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय आज जारी करेगा आदेश
बीरभूम आगजनी मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय आज जारी करेगा आदेश
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एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि एक केंद्रीय एजेंसी जांच करे। फिलहाल इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले बीरभूम त्रासदी का संज्ञान लिया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस नेता भादू शेख की हत्या के बाद आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस बीच, बीरभूम में आगजनी से राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है।

भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने और इस घटना की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने का अनुरोध किया है। हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी के अनुसार, आगजनी में लगभग 20 लोग मारे गए थे, लेकिन "कोई भी सटीक आंकड़ा नहीं जानता क्योंकि किसी को भी बीरभूम तक पहुंचने की अनुमति नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार को गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा आगजनी की घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपराध के दोषियों के खिलाफ उनकी सहायता और कार्रवाई का अनुरोध किया है।

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