लॉन्च हुई CAA की वेबसाइट, भारतीय नागरिकता के लिए ऐसे करें आवेदन
लॉन्च हुई CAA की वेबसाइट, भारतीय नागरिकता के लिए ऐसे करें आवेदन
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नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान से आए कई समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया, जो वहां धार्मिक प्रताड़ना झेलकर भारत आए थे

सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। फिर उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा। केंद्र ने नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाने के लिए, यहां अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सूची दी गई है।

1) मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे कैसे और कहां आवेदन करना चाहिए?

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाना होगा। आवेदन की स्थिति को वेबसाइट के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। अंतिम परिणाम की सूचना ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।

2) नागरिकता आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कहां जमा करें?

आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करनी होगी जहां आवेदक रह रहा है। यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है, तो आवेदन की एक प्रति भारत के महावाणिज्य दूत को जमा करनी होगी।

3) भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा?

जिला कलेक्टर के कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करने के बाद, आवेदन को एक रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजना होगा। फिर आवेदन को कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजना होगा।

4) मुझे अतिरिक्त या अपर्याप्त दस्तावेज़ जमा करने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे इन्हें कैसे और कहां जमा करना चाहिए?

अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजों को फ़ाइल संख्या के सामने Indiancitizenshiponline.nic.in वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। एक हार्ड कॉपी क्षेत्र के जिला कलेक्टर के कार्यालय में भी जमा करनी होगी।

5) मैं नेपाली मूल का व्यक्ति हूं और मेरे पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है। क्या मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

पासपोर्ट के अभाव में, कोई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र, नेपाल चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, या भारत में नेपाली मिशन द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है। 10-18 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए, यदि माता-पिता के पास वैध यात्रा दस्तावेज हों तो कोई भी स्कूल द्वारा जारी फोटो आईडी अपलोड कर सकता है।

6) मैं भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में 25 दिनों के लिए भारत से बाहर रहा हूं। क्या मैं पात्र हूँ?

भारतीय राष्ट्रीयता चाहने वाले लोग आवेदन की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने बिताने के बाद आवेदन करने के पात्र हो जाएंगे। यदि कोई अनुपालन करने में असमर्थ है, तो आवेदक को विशेष परिस्थितियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। केंद्र, यदि यह संतुष्ट है कि विशेष परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो आवेदन की तारीख से पहले बारह महीने की निवास अवधि की आवश्यकता को अधिकतम 30 दिनों तक शिथिल कर सकता है।

7) मैं एक विदेशी हूं और 20 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहा हूं। क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं?

भारत में केवल लम्बे समय तक रहने से कोई नागरिक नहीं बन जाता।

8) मेरे पास वैध विदेशी पासपोर्ट नहीं है। क्या मैं भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के अनुसार, एक "अवैध प्रवासी" भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

9) मुझे सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र जारी किया गया है और मेरी पाकिस्तानी राष्ट्रीयता त्यागने के लिए कहा गया है। लेकिन पाकिस्तान दूतावास त्याग प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहा है. मुझे क्या करना चाहिए?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू या सिख समुदाय से संबंधित आवेदक त्याग प्रमाण पत्र के बदले एक हलफनामा जमा कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य आवेदकों को अनिवार्य रूप से अपने देश के दूतावास से त्याग प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

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