सलमान खान के खिलाफ 'झूठा' हलफनामा देने की राजस्थान सरकार की याचिका हुई खारिज
सलमान खान के खिलाफ 'झूठा' हलफनामा देने की राजस्थान सरकार की याचिका हुई खारिज
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राजस्थान की जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने राजस्थान सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने आर्म्स एक्ट के सिलसिले में झूठा हलफनामा पेश किया था। केंद्र की याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

अदालत ने अभिनेता के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा 2003 में अदालत में अपने शस्त्र लाइसेंस से संबंधित झूठा हलफनामा प्रस्तुत करने के आरोप में दायर याचिका को खारिज कर दिया। बॉलीवुड स्टार को 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो ब्लैकबक्स का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने उन्हें अपना आर्म्स लाइसेंस जमा करने को कहा था।

2018 में एक निचली अदालत ने सलमान को दोषी ठहराया था और अक्टूबर 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों की हत्या के लिए उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। अभिनेता ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद सलमान के साथी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया गया है।

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