शादी करने के लिए सरकार देती है 2.50 लाख रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन?
शादी करने के लिए सरकार देती है 2.50 लाख रुपये, जानिए कैसे करें आवेदन?
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पटना: सरकार द्वारा कई अक्सर जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है वही आज आपको बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसका नाम बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के जरिए अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर रसीद के साथ जमा करनी होगी जिसके पश्चात् उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपये भेजे जाएंगे। बाकी के एक लाख रुपये 3 साल के लिए एफडी कर दी जाएगी। 3 वर्ष पश्चात् शादीशुदा जोड़े को फिक्स्ड डिपॉजिट राशि तथा उस राशि पर प्राप्त हुए ब्याज सहित जोड़े को दिया जाएगा।

वही इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है। जिससे समाज में पिछड़े वर्गों को समाज में ऊपर उठाया जा सके। बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना का फायदा तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो तथा दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो।

बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना का फायदा:-
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 2.5 लाख प्रदान किए जाएंगे।
10 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जमा करने पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे।
बाकी के 100000 रुपये को 3 वर्षों के लिए सावधि जमा के तौर पर रखा जाएगा।
100000 रुपये की राशि लाभार्थी को 3 वर्ष पश्चात् सहित प्राप्त होगी।
पैसा आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
इस योजना का लाभ पाने के लिए पति-पत्नी का ज्वाइंट अकाउंट होना आवश्यक है।
यह योजना वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरम्भ की गई थी।

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