मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है तथा मुस्लिम पक्ष को राहत देने से मना कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को अनुमति दी थी। अदालत ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। 

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया, एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। अदालत ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दे दी है। हालांकि, ASI सर्वे कब से होगा, कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे, ये सब 18 दिसंबर को तय होगा। वही इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। शुक्रवार को इस मेंशनिंग पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस संजीव खन्ना तथा जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा, अचानक कल यानी बृहस्पतिवार को एक ऑर्डर पारित किया गया। उच्च न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दे दिया। 

मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को उच्च न्यायालय सर्वे की मोडेलिटी तय करने की सुनवाई करेगा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, यदि कोई उच्च न्यायालय के आदेश से परेशानी होगी तो आप सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। विंटर वेकेशन में भी सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं। इससे पहले बृहस्पतिवार को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में शीघ्र सुनवाई अगर नहीं हुई तो अन्य लंबित याचिकाओं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। 

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