सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका, तीसरी बार नहीं बढ़ेगा ED डायरेक्टर का कार्यकाल
सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका, तीसरी बार नहीं बढ़ेगा ED डायरेक्टर का कार्यकाल
Share:

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को आज मंगलवार (11 जुलाई) को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया है।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि ED और CBI डायरेक्टर का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने का नियम सही है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब संजय मिश्रा केवल 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

बता दें कि, केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो वर्षों के लिए ED डायरेक्टर नियुक्त किया था। नवंबर 2020 में संजय मिश्रा को रिटायर होना था, मगर 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र ने उनके कार्यकाल को एक साल बढ़ाते हुए तीन वर्ष कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में एक अध्यादेश लाइ। अध्यादेश के अनुसार, CBI और ED के डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित भी कराया गया। इसको लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की काफी आलोचना भी की थी। हालाँकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को सही माना है। दरअसल, सरकार का कहना था कि, कई मामले मौजूदा ED डायरेक्टर की निगरानी में जांच के दायरे में हैं, अभी उनको पद से हटाने पर मामलों की जांच प्रभावित हो सकती है। हालाँकि, अदालत ने केंद्र की दलील नहीं मानी। 

क्या डॉक्टर-इंजीनयर और क्या प्रोफेसर ! धर्मानतरण के रैकेट में सब शामिल, गाजियाबाद मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा

उत्तराखंड में आफत बनकर बरसा पानी, पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली नुकसान और तैयारियों की जानकारी

सीएम नितीश कुमार को भाजपा ने दिया एक और झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने किया NDA में जाने का ऐलान

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -