भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों की तकलीफ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारी रकम की मांग
भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों की तकलीफ को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भारी रकम की मांग
Share:

पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए भोपाल गैस त्रासदी में 7,844 करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड  की मांग की गई है. केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने के बाद इसकी सुनवाई को बुधवार तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए पीठ के संबंध में फैसला प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े करेंगे. 

खादी की यूनिफार्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए दायर केंद्र की क्यूरेटिव (सुधारात्मक) याचिका पर सुनवाई की. पीठ में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस रवींद्र भट भी शामिल रहे.वहीं, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने मामले से अलग होने पर तर्क दिया कि वह पूर्व में केंद्र सरकार के वकील के तौर पर पेश हो चुके हैं. 

भाजपा को इस पार्टी ने धमकी देना किया प्रांरभ, सांसद भूंदड़ ने कहा-देश में अल्पसंख्यक....

अगर आपको नही पता तो बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्म से अतिरिक्त राशि की मांग की गई है. इस कंपनी की मालिक अब डाउ केमिकल्स है. केंद्र चाहता है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए पहले से निर्धारित राशि 715 करोड़ (47 करोड़ डॉलर) के अलावा यूनियन कार्बाइड व अन्य फर्मों को अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया जाए. भोपाल में दो-तीन दिसंबर, 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के प्लांट में गैस रिसाव के कारण तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और इससे एक लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे. 

महिला टीचर्स को मिला दुल्हनों को सजाने का जिम्मा, शिक्षा अधिकारी ने सुनाया फरमान

जनरल सैनी ने सीजफायर उल्लंघन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-सेना मुख्यालय को संरेखित...

'शाहीन बाग़ वाले आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन-बेटियों को रेप करेंगे'

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
Most Popular
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -