बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी से पूछताछ नहीं कर सकेंगी एजेंसियां! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: अभिषेक बनर्जी से पूछताछ नहीं कर सकेंगी एजेंसियां! सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है. अब, इस मामले में TMC के गिरफ्तार नेता कुंतल घोष की चिट्ठी को लेकर अभिषेक बनर्जी से ED या CBI पूछताछ नहीं कर सकती है. इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पूछताछ की अनुमति दे दी थी. जिसपर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर अंतरिम रोक लगा दी.

बता दें कि, शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपित तृणमूल के निष्कासित युवा नेता कुंतल घोष ने आरोप लगते हुए कहा था कि केंद्रीय जांचकर्ता अभिषेक का नाम लेने के लिए उन पर “दबाव” बना रहे थे. इस संबंध में अदालत को पत्र भेजने के अतिरिक्त कुंतल घोष ने हेस्टिंग्स थाने में केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ शिकायत भी दी है. अभिषेक बनर्जी ने कुंतल घोष के भाषण के एक दिन पहले शहीद मीनार सभा में भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि TMC प्रवक्ता कुणाल घोष और TMC विधायक मदन मित्रा पर भी उनका नाम लेने का दबाव बनाया गया था. इन दोनों घटनाओं को लेकर न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अपनी टिप्पणियों में कहा था कि, CBI और ED आवश्यकता पड़ने पर कुंतल घोष के पत्र मामले में अभिषेक से भी पूछताछ कर सकती है.

जिसके बाद सीएम ममता के भतीजे अभिषेक इसे चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत चले गए थे. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच में सोमवार को यह मामला दूसरी दफा आया. इससे पहले सोमवार को जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर शीर्ष अदालत ने अभिषेक से पूछताछ पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी. मामले की अगली सुनवाई इस सोमवार, 24 अप्रैल के लिए तय की गई थी.

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