बंगाल के भर्ती घोटाले, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप, कोर्ट ने ED से कहा- मीडिया को न दें जानकारी !
बंगाल के भर्ती घोटाले, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप, कोर्ट ने ED से कहा- मीडिया को न दें जानकारी !
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार (17 अक्टूबर) को भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी और इसी तरह के अन्य संदिग्ध आरोपियों पर मीडिया कवरेज के लिए दिशानिर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया की रिपोर्टिंग वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों पर गुमनाम आरोप लगाए बिना, समाचारों को राय से अलग करना चाहिए।

हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह भी निर्देश दिया कि वह आरोप पत्र दाखिल करने से पहले संदिग्धों के विवरण का खुलासा न करे, या पूछताछ और छापों का विवरण मीडिया को न दे। बता दें कि, ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) दोनों ने सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। बंगाल में हुए कथित घोटालों में मोटी रिश्वत लेकर राज्य संचालित स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियाँ शामिल थीं। इस मामले में अब तक 126 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 

ED ने रिश्वत लेकर नौकरी देने के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, TMC विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य, TMC युवा विंग के नेता कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी, अयान सिल को भी अरेस्ट किया है। आपको याद होगा कि, पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता के घर से नकद नोटों का जखीरा मिला था। इसी मामले में ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत कुल पांच आरोप पत्र दायर किए हैं।

ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद TMC को पार्थ चटर्जी को निलंबित करना पड़ा था। एक समन के अनुसरण में, अभिषेक बनर्जी 13 सितंबर को मामले के सिलसिले में कोलकाता में ED कार्यालय में उपस्थित हुए। TMC सांसद को यह समन केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 'लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड' के कार्यालय में छापेमारी के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिस पर संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया था कि इसका इस्तेमाल "करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेनदेन करने के लिए किया गया था।" ED ने दावा किया कि अभिषेक बनर्जी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं।

ED ने राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में 11 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से भी पूछताछ की थी। बता दें कि, यह पहली बार था कि ED ने रुजिरा को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। इससे पहले कोयला चोरी से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ की गई थी।

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