बाबरी विध्वंस केस में जज ने पढ़ना शुरू किया फैसला, नहीं पहुंचे ये 6 आरोपी
बाबरी विध्वंस केस में जज ने पढ़ना शुरू किया फैसला, नहीं पहुंचे ये 6 आरोपी
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यदि न्यायालय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, साक्षी महाराज तथा फिरोजाबाद के वर्तमान कलेक्टर आरएम श्रीवास्तव को दोषी ठहराएगी तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष की सजा हो सकती है। वहीं, बाबरी विध्वंस केस में आरोपी महंत नृत्य गोपाल दास, राम विलास वेदांती, राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय, सतीश प्रधान, धरम दास अगर विध्वंस में केस में अपराधी पाए जाएंगे तो उन्हें अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है।

वही पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती के अतिरिक्त सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विनय कटियार, चंपत राय, सतीश प्रधान, नृत्य गोपाल दास, साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, सुधीर कक्कड़ आदि अभियुक्तों की जमानत प्रपत्र तैयार कर के उनके एडवोकेट कोर्टरूम में आए। अपराधी ठहराए जाने एवं सजा की घोषणा की परिस्थिति में तुरंत जमानत पर रिहाई की तैयारी कर ली है।

वही कोर्ट के रूम नंबर 18 में जज एसके यादव ने बाबरी मामले में निर्णय पढ़ना आरम्भ कर दिया है। निर्णय 2000 पन्नों का है। कुछ पलों में निर्णय आ जाएगा। वही बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज एस के यादव यदि इस केस में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार तथा साध्वी ऋतंभरा को अपराधी ठहराते हैं तो उनको अधिकतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। वही कोर्टरूम में केवल अपराधी और एडवोकेट ही रहेंगे। कोर्टरूम में उपस्थित 26 अपराधियों की हाजिरी लग चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारती सहित 6 आरोपी कोर्ट से गैरहाजिर हैं। ये 6 दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की कार्यवाही देखेंगे। वही कुछ ही पलों में फैसला आ जाएगा।

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