उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री पर लगा धमकी देने का आरोप
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री पर लगा धमकी देने का आरोप
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रुद्रप्रयाग: साल 2012 में विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता के मुद्दे में वन मंत्री डा. हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग CGM कोर्ट में पेश हो चुके है. वहीं दौरान उन पर शांति भंग करने, सरकार काम में व्यवधान डालने व धमकी देने का आरोप तय किया गया. मामले में अगली सुनवाई मार्च में होली के बाद होगी. वहीं बीते शुक्रवार यानी 28 फरवरी 2020 पूर्वाह्न 11 बजे कैबिनेट मंत्री डा. रावत जिला मुख्यालय पहुंचे. यहां वे सौंड स्थित जिला न्यायालय पहुंचे, जहां पर वर्ष 2012 में हुए विस चुनाव के मुद्दे में सीजीएम कोर्ट में पेश हुए. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय में कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध  आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में इलज़ाम तय किये जा चुके है.

अगली सुनवाई मार्च में होली के बाद: वहीं इस बात का पता चला है कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत शांति भंग करने, 353 के तहत सरकारी कार्य में व्यवधान डालने और धारा 506 के तहत धमकी देने के इलज़ाम लगाया जा चुका है. डा. रावत के अधिवक्ता BS भंडारी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई मार्च में होली के बाद होगी. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि डा. हरक सिंह रावत ने वर्ष 2012 में डा. रावत ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रुद्रप्रयाग विस से चुनाव लड़ा था. इस दौरान चुनाव प्रचार में डा. रावत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगा था, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी.

मिली जानकारी एक अनुसार इस बात का पता चला है कि मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री डा. रावत को समन भेजा गया था. बीते 14 फरवरी को डा. रावत रुद्रप्रयाग सीजीएम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें मामले में जमानत मिल गई थी.

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