Aircel Maxis Case: जानिए क्यों सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से मांगा समय
Aircel Maxis Case: जानिए क्यों सीबीआई और ईडी ने कोर्ट से मांगा समय
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कई देशों में एयरसेल माक्सिस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय ने लेटर्स रोगेटरी एक अदालत से विदेशी न्यायिक सहायता के लिए औपचारिक अनुरोध पेंडेंसी के लिए समय मांगा है. कोर्ट ने मामले को 4 मई तक के लिए टाल दिया है. बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस केस में आरोपित हैं.

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इस मामले में मंगलवार को एक विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की इजाजत दे दी है.उनके विदेश जाने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि उनकी यात्रा का कार्यक्रम जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जाए. बता दें कि कार्ति ने टेनिस मैच देखने के लिए लंदन और फ्रांस जाने की इजाजत मांगी थी.

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कुछ दिनों पहले एयरसेल मैक्सिस केस मामले में एक विशेष अदालत ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है. कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने वाले आवेदन पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने उन्हें जांच एजेंसियों के साथ यात्रा कार्यक्रम साझा करने के लिए कहा है.कार्ति नें टेनिस मैचों देखने के लिए 2 सप्ताह के लिए लंदन और फ्रांस जाने की अनुमति मांगा थी थी. बता दें कि कार्ति चिदंबरम और उनके पिता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एयरसेल मैक्सिस केस और आइएनएक्स मीडिया केस में आरोपित हैं.

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