कश्मीरी प्रवासियों को डीयू के तहत प्रवेश में मिलेगी छूट
कश्मीरी प्रवासियों को डीयू के तहत प्रवेश में मिलेगी छूट
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नई दिल्ली: हाल ही में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के  केंद्र प्रशासित राज्य में आने के बाद सार के कुछ नाये फैसले भी लागू हो चुके जंहा घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए रियायतें मौजूदा आरक्षण की सीमा में ही होंगी.मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने तय हुआ था कि कश्मीरी शरणार्थियों को देश के दूसरे इलाकों में बने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए जो छूटें मिलती हैं उन्हें कश्मीर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदू परिवारों को भी दिया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक इन बात कि भी पुष्टि हो चुकी है कि यह लाभ 2020-21 अकादमिक सत्र से लागू होने जा रहा है. जंहा मंत्रालय ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है ये रियायतें मौजूदा आरक्षण के भीतर ही होंगी न कि अलग से. वही इस बात का भी पता चला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिला समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में डीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान कश्मीरी प्रवासियों को पांच प्रतिशत कोटा मिलता रहेगा और इस वर्ग के लिए कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आगामी सत्र की प्रवेश नीति पर काम करने वाली 24 सदस्यों वाली समिति के एक शीर्ष अधिकारी ने आज कहा कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षण में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.

यदि बात करें सूत्रों कि तो पैनल अपनी अंतिम सिफारिशें कुलपति के समक्ष जमा करवाएगा. कुलपति दाखिला नीति पर गौर करेंगे और फिर इसे इस माह के अंत तक अधिसूचित कर दिया जाएगा. समिति के सदस्य आरएन दुबे ने कहा, ‘‘कश्मीरी प्रवासियों को दाखिले में पांच प्रतिशत तक का कोटा मिलता रहेगा. हालांकि ये अतिरिक्त सीटें होंगी और इनसे सामान्य या अन्य किसी वर्ग के छात्र प्रभावित नहीं होंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंतिम कटऑफ सूची में सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की रियायत इन आवेदकों को भी दी जाएगी (प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों पर कोटा लागू नहीं है). आवेदकों को विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए योग्यता मापदंडों को पूरा करना होगा.’’

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