इंदौर: सेशन कोर्ट में भय्यू महाराज आत्महत्या के मामले में बीते मंगलवार को सुनवाई हुई थी. वहीं, इस मामले में एक आरोपित की और से आवेदन प्रस्तुत हुआ. इसमें बताया गया कि जिस न्यायालय में वर्तमान में केस की सुनवाई हो रही है, उस पर आरोपित को विश्वास नहीं है. वहां से आरोपित को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. जिस लिए प्रकरण की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में करने के आदेश दिए जाएं.
यह मामला 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. वहीं, पुलिस ने उनकी मौत के लगभग 6 माह पश्चात् आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भय्यू महाराज के सेवादार विनायक दुधाले, शरद देशमुख और पलक पुराणिक को आरोपित बनाया है. आरोपितों के खिलाफ चालान पेश हो चुका है. गवाहों के बयान प्रारम्भ हो गए हैं.
बीते मंगलवार को आरोपित शरद की और से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने सत्र न्यायालय में आवेदन पेश किया. जिसमें एडवोकेट गुर्जर ने कहा कि सेशन जज इस संबंध में 29 फरवरी को आदेश सुनाएंगे. कोर्ट ने लगभग तीन महीने पहले मर्ग जांच में लिए गए बयानों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, परन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. कोर्ट के पूर्व में दिए आदेश के पालन के लिए भी आरोपितों को आवेदन देना पड़ रहा है. इसी प्रकार गवाह भी नहीं आ रहे हैं, परन्तु कोर्ट ने कभी भी उन्हें पाबंद करने के लिए पुलिस को आदेशित नहीं किया. इन्हीं कारणों से आरोपितों ने सेशन जज से मामले की सुनवाई किसी अन्य न्यायालय में कराने की गुहार लगाई है.
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