नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के दोषी को 20 साल की जेल, 33 हज़ार रुपए जुर्माना
नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने के दोषी को 20 साल की जेल, 33 हज़ार रुपए जुर्माना
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के भदोही में पॉक्सो संबंधी मामलों की एक स्पेशल कोर्ट ने 16 वर्षीय एक छात्रा का अपहरण कर उससे बलात्कार करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 33,000 रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा ने जानकारी दी है कि यह मामला जिले के गोपीगंज थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। 

उन्होंने बताया कि घनश्यामपुर गांव निवासी अजय कुमार यादव (22) ने 29 अप्रैल, 2021 को 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का किडनैप कर उसके साथ बलात्कार किया था। मिश्रा ने बताया है कि इस मामले में पीड़िता के पिता ने 30 अप्रैल, 2021 को  अजय के खिलाफ IPC की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई थी। 

मिश्रा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोगरा की कोर्ट में नौ मार्च, 2022 से शुरू हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को अजय को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने से वसूल की गई राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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