OBC आरक्षण मामले में योगी सरकार को SC से मिली बड़ी राहत, लिया ये फैसला
OBC आरक्षण मामले में योगी सरकार को SC से मिली बड़ी राहत, लिया ये फैसला
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लखनऊ: ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे ने यूपी निकाय चुनाव में सियासी रूप ले लिया था। 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष राज्य सरकार द्वारा जारी की गई ओबीसी सूची को भी खारिज कर दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसी मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी गई है। वहीं अदालत ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस दिया है तथा 3 सप्ताहों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है।

आपको बता दें कि बीते वर्ष 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा था। तब अदालत ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था जिसके दम पर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव का ऐलान किया गया। तब अदालत ने सरकार को ये भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकती है।

किन्तु क्योंकि आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक था तथा विपक्ष ने भी इसे तुरंत बड़ा मुद्दा बनाया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। तब मुख्यमंत्री योगी ने एक पांच सदस्यों की टीम का भी गठन कर दिया था। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में मामले को चुनौती दी गई थी। मांग हुई थी कि उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।

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