महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ रेप पीड़ित का नाम सार्वजानिक करने पर एफआईआर दर्ज
महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ रेप पीड़ित का नाम सार्वजानिक करने पर एफआईआर दर्ज
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नई दिल्ली: महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ रेप पीड़िता का नाम सार्वजानिक करने पर एफआईआर दर्ज की गयी है. स्वाति द्वारा दिल्ली पुलिस को जो नोटिस भेज गया था. उस नोटिस में रेप पीड़ित का नाम दर्ज था. इसी के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है.

जानकारी के अनुसार, 14 साल की रेप पीड़िता को पहले महिला आयोग, कोर्ट, लीगल सेल अथॉरिटी के सामने पेश किया गया था. तब उसने किसी भी तरह की ज्यादती की शिकायत नहीं की थी. महिला आयोग के सामने उसने अपनी मां के साथ अपने मतभेद की शिकायत की थी. मेडिकल जांच के बाद वो घर चली गई. मेडिकल जांच भी उसने पूरी नहीं कराई. 

महिला आयोग ने शनिवार को एसएचओ को नोटिस जारी कर पूछा था कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. साथ ही पीड़िता के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की थी. पुलिस को नोटिस का जवाब तीन दिन में देना था, लेकिन इन्हीं तीन दिन में पुलिस ने उल्टे स्वाति मालीवाल के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया.

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