'अंग्रेज़ों से पहले कहाँ थी भारत माता..', तमिलनाडु के नेता सेबेस्टियन साइमन का विवादित बयान
'अंग्रेज़ों से पहले कहाँ थी भारत माता..', तमिलनाडु के नेता सेबेस्टियन साइमन का विवादित बयान
Share:

चेन्नई: तमिलनाडु स्थित नाम तमिलर काची (एनटीके) नेता सेबेस्टियन साइमन का भारत माता का मजाक उड़ाने और भारत के इतिहास के बारे में झूठ बोलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीमन के नाम से लोकप्रिय, तमिल वर्चस्ववादी अपने कट्टरपंथी विचारों और हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत के लिए कुख्यात है। कुछ सप्ताह पहले आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीमन ने भारत के प्राचीन इतिहास और समृद्ध सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया था।

 

साइमन ने कहा कि, “हमारी दादी के समय में भारत कहाँ था? मेरे दादा पुलीथेवन और अलगुमुथुकोअन के समय में आपका भारत कहाँ था?” तुम्हारी भारत माता कहाँ थी? 'पुडुंगुना मठ' (भारत माता के साथ नरक)'' उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसके बाद साइमन ने दावा किया कि अंग्रेजों ने सभी प्रांतों के मूल निवासियों को हराने के बाद इस भूमि का नाम 'इंडिया' रखा। तमिलनाडु के राजनेता ने आगे कहा, “यह मेरा देश है। हम सभी को पराजित करने के बाद, गोरे व्यक्ति ने सभी प्रांतों को मिलाकर जो भूमि बनाई, उसका नाम भारत रखा।”

सीमन ने आगे दावा किया, “यह तमिलनाडु था जब मेरी दादी और दादा जीवित थे। तब भारत क्या था? उस समय, मेरी दादी ने भारत माता की जय नहीं कहा, हमने केवल वेत्रिवेल वीरावेल (भगवान मुरुगन का युद्ध घोष) कहा। उसी भाषण के दौरान, उन्होंने तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई का भी मजाक उड़ाया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जेड सुरक्षा सौंपे जाने पर उन्हें 'डरा हुआ चिकन' करार दिया।

सेबस्टियन साइमन और उनके विवाद 
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सीमन ने अपनी उत्तेजक टिप्पणियों से हंगामा मचाया हो। अतीत में, उन्होंने आतंकी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) और उसके मारे गए प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। साइमन पर पहले देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। मार्च 2023 में, उन्होंने हिंदी भाषी लोगों को गाली देने और उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान करने के लिए सुर्खियां बटोरीं।

उन्होंने धमकी दी थी कि,“हिंदी भाषी लोग जल्दी से अपना सामान पैक करेंगे और इस जगह से भाग जाएंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कितनों को हराऊंगा. वे एक सप्ताह के भीतर अपना सामान पैक कर लेंगे।''  बाद में पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (बी) (सी) और 506 (1) के तहत मामला दर्ज किया।

राहुल गांधी के बगल में बैठा दिखा वो नेता, जिसे बलात्कार के आरोप में कांग्रेस ने 2022 में किया था निष्काषित

'TMC नेताओं ने संदेशखाली की महिलाओं पर जो अत्याचार किया..', सिलीगुड़ी में जमकर गरजे पीएम मोदी

गुजरात में अतिक्रमण पर चला बुलडोज़र, कच्छ में 3 मदरसों सहित अवैध इमारतें ध्वस्त

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -