इस वर्ष बजट में सैलरी क्लास के लिए क्या हो सकता है खास...लोगों को है कई उम्मीद
इस वर्ष बजट में सैलरी क्लास के लिए क्या हो सकता है खास...लोगों को है कई उम्मीद
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नई दिल्ली: देश के बजट में  गवर्नमेंट क्या वादा करती है, सैलरी क्लास के एक व्यक्ति का ध्यान इससे भी अधिक इस बात पर हो रहा है कि उसे इनकम टैक्स में कितनी राहत दी गई है. इस वर्ष मोदी गवर्नमेंट का ये चुनावी बजट होने वाला है, ऐसे में देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट सैलरी क्लास को बड़ी राहत देती है? बीते बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो 2019 के अंतरिम बजट में तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स में सैलरी क्लास को बहुत राहत दी थी. बीते वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के ‘न्यू टैक्स रिजीम’ को आकर्षक बनाने का कार्य किया था. वहीं इसे अधिक से अधिक लोग चुनें, इसके लिए इसे डिफॉल्ट भी बनाया था. चलिए नजर डालते हैं पिछले साल की टैक्स छूट और 2019 में मिले तोहफे पर….

7.5 लाख की इनकम हुई टैक्स-फ्री: पिछले वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स में परिवर्तन करके 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स-फ्री किया था. इतना ही नहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाले स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ को ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में भी शामिल कर लिया गया था. इससे सैलरी क्लास के लिए 50,000 रुपए की इनकम और टैक्स Free हुई थी. इस तरह ‘न्यू टैक्स रिजीम’ में सरकार ने 7.5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री भी कर दिया गया था.

बात यहीं नहीं खत्म हुई, सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स बचाने में सहायता मिले. इसके डिपॉजिट सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया. वहीं मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की लिमिट भी बढ़ाकर 9 लाख की जा चुकी है.

इसी तरह 2019 में जब मोदी सरकार ने अपना पिछला अंतरिम बजट भी पेश कर दिया गया था. तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भी बजट में सैलरी क्लास को उपहार देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी. इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट इस वर्ष भी बजट में राहत दे सकती है.

इस साल इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद: गवर्नमेंट की बहुत कोशिशों के बावजूद देश में अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत पॉपुलर बनी हुई है. ऐसे में सैलरी क्लास को उम्मीद है कि सरकार पुराने टैक्स रिजीम में कुछ राहत प्रदान कर सकती है. इसमें धारा-80(C) के अंतर्गत बचत की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. वहीं होम लोन पर मिलने वाली छूट भी बढ़ा सकती है.

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