बंगाल में पेड़ काटने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने दिया ये आदेश
बंगाल में पेड़ काटने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने दिया ये आदेश
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आमजन की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनज़र रेलवे ओवर ब्रिज और नेशनल हाइवे के विस्तार के लिए 4 हजार से अधिक पेड़ों की कटाई मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस संबंध में अध्ययन के लिए दो सदस्यीय समिति बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. न्यायमूर्ति एसए बोबडे के नेतृत्व में मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस पूरे मामले में अध्ययन के लिए दो सदस्यीय समिति बनाए जाने का आदेश दिया है.

समिति के सदस्य सोम पंड्या और प्रोफेसर मुखर्जी होंगे. इस कमिटी को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी. मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को की जाएगी. दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर की गई थी, जिस पर यह फैसला सुनाया गया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रेलवे ब्रिज और नेशनल हाईवे के निर्माण को स्वीक्रर्ती दे दी थी. उच्च न्यायालय की तरफ से रेलवे ब्रिज और नेशनल हाईवे के निर्माण की मंजूरी दिए जाने की वजह से इसके लिए 4 हजार से अधिक पेड़ काटे जाने का रास्ता साफ हो गया था और इस फैसले के अमल पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

बंगाल में पेड़ कटाई प्रकरण की सुनवाई करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि मानव जीवन पेड़ों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन वर्षभर में विशाल वृक्ष जितनी ऑक्सीजन देते हैं, बाजार भाव से उसकी कीमत आंक कर देखिए. 

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