शादीशुदा शादाब खान के साथ लिव-इन में रहना चाहती है स्नेहा देवी, पहुंची अदालत, जानिए क्या बोली हाई कोर्ट ?
शादीशुदा शादाब खान के साथ लिव-इन में रहना चाहती है स्नेहा देवी, पहुंची अदालत, जानिए क्या बोली हाई कोर्ट ?
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि विवाहित मुस्लिम व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप के अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि "इस्लामी सिद्धांत इस तरह के रिश्ते की अनुमति नहीं देते" जब तक कि जीवनसाथी जीवित हो। अदालत ने कहा, हालाँकि, स्थिति भिन्न हो सकती है, यदि "दो लोग अविवाहित थे और दोनों पक्ष बालिग हैं और अपने तरीके से अपना जीवन जीने का फैसला करते हैं।'

बुधवार को, न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एके श्रीवास्तव की दो-न्यायाधीशों की पीठ एक जोड़े - स्नेहा देवी और मोहम्मद शादाब खान की रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने महिला के परिवार द्वारा खान द्वारा अपहरण किए जाने की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। जोड़े ने अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि वयस्क होने के नाते, वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, पूछताछ करने पर पीठ को पता चला कि शादाब खान की 2020 से शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी के साथ उसका एक बच्चा भी है।

अदालत ने कहा, "इस्लामी सिद्धांत मौजूदा शादी के दौरान लिव-इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देते हैं। अगर दो लोग अविवाहित हैं और बालिग होने के कारण दोनों पक्ष अपने तरीके से अपना जीवन जीने का फैसला करते हैं तो स्थिति अलग हो सकती है।" इसने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के मुद्दे पर आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि, "संवैधानिक नैतिकता ऐसे जोड़े के बचाव में आ सकती है और सदियों से रीति-रिवाजों और प्रथाओं के माध्यम से तय की गई सामाजिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण इस कारण की रक्षा के लिए कदम उठा सकता है। हालाँकि, हमारे सामने मामला अलग है।" 

हाई कोर्ट ने कहा कि, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को अनियंत्रित समर्थन नहीं देगा, क्योंकि प्रथाएं और रीति-रिवाज अलग-अलग धर्मों के दो व्यक्तियों के बीच इस तरह के रिश्ते पर रोक लगाते हैं।"

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