उत्तराखंड में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समयसीमा की गयी तय
उत्तराखंड में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समयसीमा की गयी तय
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राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए गाइडलाइन तय कर दी गई है। इसके साथ ही 15 जनवरी तक नियुक्ति अधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर देगा। वहीं नवंबर तक स्क्रीनिंग कमेटियों की बैठक और अन्य प्रक्रिया पूरी होगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों प्रभारी सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों को जारी आदेश के मुताबिक, सरकार ने सरकारी सेवकों के स्तर के हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। वहीं आदेश के अनुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका में नियुक्ति अधिकारी 50 वर्ष व इससे अधिक की आयु वाले सरकारी सेवक को बिना कोई कारण बताए तीन महीने के नोटिस अथवा तीन महीने का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की व्यवस्था है।

स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय मंत्री/मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आदेश जारी करेगा। सरकारी सेवक के सेवाकाल के सभी सेवा दस्तावेजों को देखा जाएगा। विशेषरूप से अंतिम 10 वर्ष के अभिलेखों पर ध्यान दिया जाएगा। कार्मिक की समीक्षा कार्यदक्षता और सत्यनिष्ठा के आधार पर की जाएगी।स्क्रीनिंग कमेटी का कोई विधिक स्टेटस नहीं होगा। 31 मार्च तक सभी प्रशासनिक विभाग के सचिवों के माध्यम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।

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