यूपी: लव जिहाद मामले में पहली सजा, मोहम्मद अफजाल को 5 साल की जेल
यूपी: लव जिहाद मामले में पहली सजा, मोहम्मद अफजाल को 5 साल की जेल
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के एक मामले में अदालत ने मुस्लिम युवक को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर 40 हजार का अर्थदंड भी ठोका है। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर कोतवाली निवासी एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म छिपाकर नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर युवक को पांच साल की सजा सुनाई है।

बता दें कि यूपी में लव जिहाद के मामले में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ हसनपुर-गजरौला रोड पर एक कारोबारी की नर्सरी है, जिसकी कार मोहम्मद अफजाल चलाता था। बता दें कि अफजाल का घर संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला मंगलपुरा सरायतरीन में है। इस दौरान मोहम्मद अफजाल ने नर्सरी संचालक की 16 वर्षीय बेटी को अपने प्यार में फंसा लिया और उसे दिल्ली ले गया। अफजाल ने लड़की के सामने खुद को हिंदू और भगवान शिव का पुजारी बताया था। हालांकि बाद में लड़की को अफजाल की वास्तविकता का पता चला, तो उसने शादी करने से इंकार कर दिया और विरोध जताया। 

दरअसल दो अप्रैल 2021 को अफजाल ने नाबागिल को शादी करने के इरादे से किडनैप कर दिल्ली ले गया। अफजाल लड़की पर मुस्लिम बनने के लिए दबाव डालने लगा, मगर नाबालिग ने इसका विरोध किया। इस मामले में लड़की के पिता ने अफजाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिसके दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को दिल्ली से पकड़ लिया। वहीं लड़की ने अफजाल पर धर्म छिपाकर शादी करने का झांसा देने का इल्जाम लगाया है।

अफजाल को लेकर नाबालिग लड़की द्वारा दिए बयान के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत FIR दर्ज की थी। अफजाल पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ कपिला राघव की कोर्ट में मामला चला। वहीं बीते शुक्रवार(16 सितंबर) को अदालत ने मोहम्मद अफजाल को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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