बंगाल में अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी दे दी गई थी नौकरी! कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द की 36000 नौकरियां
बंगाल में अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी दे दी गई थी नौकरी! कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द की 36000 नौकरियां
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी निरस्त करने का आदेश दिया है. दरअसल, ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं. न्यायालय ने कहा है कि ये सभी शिक्षक अगले 4 माह तक स्कूल जा सकेंगे, मगर इन्हे वेतन पारा शिक्षक के हिसाब से मिलेगा. हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, राज्य सरकार को 3 माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू और पूरी करनी है.

जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह भी कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है. वे भी नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, अगर वे पहले प्रशिक्षण ले चुके हैं. जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का पूरा पैनल रद्द कर दिया जाएगा. 140 आवेदकों के वकील तरुणज्योति तिवारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में काफी गड़बड़ी हैं. राज्य में अप्रशिक्षितों को नौकरी दी गई है.

कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2016 के प्राथमिक पैनल की 36,000 भर्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया है. दरअसल, इन भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. साक्षात्कारकर्ताओं ने कहा था कि भर्ती परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं लिया गया था. बता दें कि 2016 में 2014 टेट परीक्षा के आधार पर इन शिक्षकों को नियुक्ति दी गई थी. वहां 42500 लोगों को भर्ती किया गया था. जिसमे से कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने (अप्रशिक्षित शिक्षकों की) 36,000 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है.

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