सिर्फ सत्ता में रूचि रखते हैं केजरीवाल ! दिल्ली में 2 लाख बच्चों के पास किताब-वर्दी नहीं, HC ने AAP सरकार को जमकर लताड़ा
सिर्फ सत्ता में रूचि रखते हैं केजरीवाल ! दिल्ली में 2 लाख बच्चों के पास किताब-वर्दी नहीं, HC ने AAP सरकार को जमकर लताड़ा
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नई दिल्ली: 26 अप्रैल को, आम आदमी पार्टी (AAP) को करारा झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली नगर निगम (MCA) को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि वे दो लाख से अधिक विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें देने में विफल रहे। अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करके देश के कल्याण पर अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी थी और दिल्ली सरकार केवल सत्ता पर कब्जा करने में रुचि रखती थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में MCD की कठोर आलोचना की, जिसमें शिकायत की गई थी कि MCD स्कूल के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल रही हैं और उन्हें टिन शेड में पढ़ाया जा रहा है। NGO सोशल ज्यूरिस्ट ने याचिका दायर कर कहा कि MCD स्कूल अपने बच्चों को नोटबुक, लेखन उपकरण और वर्दी जैसी कानूनी रूप से आवश्यक आपूर्ति से वंचित कर रहे हैं।

कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के वकील से कहा कि, ''एक अदालत के तौर पर किताबें, यूनिफॉर्म आदि बांटना हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में असफल हो रहा है। आपका क्लाइंट (केजरीवाल) सिर्फ सत्ता में रुचि रखता है। मैं नहीं जानता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। समस्या यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको सत्ता नहीं मिल रही है।'' मामले की पूर्व सुनवाई के दौरान, MCD आयुक्त ने पीठ को यह भी बताया कि लगभग दो लाख छात्रों को स्टेशनरी प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है और उनके पास बैंक खातों के साथ-साथ वर्दी का भी अभाव है।

इसके बाद, पीठ ने कहा कि जिन बच्चों को बिना किताबों या वर्दी के नई कक्षा में पदोन्नत किया गया, वे उदासीन हो जाएंगे, जिससे उनके लिए नकारात्मक परिणाम होंगे। अदालत ने एमसीडी के 20 अप्रैल के हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें तर्क दिया गया था कि स्थायी समिति की कमी छात्रों को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें और अन्य आपूर्ति नहीं भेजे जाने का मुख्य कारण थी। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट के निशाने पर आए, जब जस्टिस मनमोहन ने कहा कि उन्होंने छात्रों की पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया है और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने दावा किया कि मंत्री ने उन्हें MCD की स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त निकाय को अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र देने से पहले अरविंद केजरीवाल की सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया था, हालांकि, अब वह जेल में हैं, जिस पर एसीजे मनमोहन ने जवाब दिया कि छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के बिना केवल इसलिए अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहां शून्यता है।

जज ने कहा कि, “यह आपकी पसंद है कि आपने कहा है कि मुख्यमंत्री हिरासत में होने के बावजूद सरकार जारी रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। हमने अपने सामने आई जनहित याचिकाओं में यह कई बार कहा है। लेकिन यह आपके प्रशासन का निर्णय है। यदि आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें, तो हम पूरी सख्ती के साथ आएंगे। आपके मंत्री कह रहे हैं कि सीएम अंदर हैं, इसलिए हम कोई फैसला नहीं ले सकते। आप हमें टिप्पणी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा, ''आप हमें यह सब कहने का मौका देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं।''

जज मनमोहन ने कहा  कि वह आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल करेंगे। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट स्थिति को संभाल रहा है और एलजी ने गैरकानूनी तरीके से एल्डरमैन की नियुक्ति की है, यही कारण है कि MCD में स्थायी समिति का अभाव है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार के पास ज्यादा अधिकार नहीं हैं। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि अगर छात्र कक्षाओं में नहीं आते हैं या उनके पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं, तो दिल्ली प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। जज ने कहा कि  “आपकी रुचि केवल सत्ता में है। यह सत्ता का सर्वोच्च अहंकार है।''

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि "लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं" और दिल्ली सरकार के घर में होने वाली घटनाओं पर न्यायिक संज्ञान लिया। अदालत ने दोहराया कि, “आप लोग अपने लिए कितनी शक्तियाँ हथिया सकते हैं? आपके क्लाइंट (केजरीवाल) को सत्ता पाने में कितनी दिलचस्पी है? इस सबका मतलब क्या है? यह सत्ता का अहंकार अपने चरम पर है। यह व्यक्ति (केजरीवाल) केवल अधिक शक्ति और सत्ता की तलाश में है। आपने अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखा है, राष्ट्रीय हित को नहीं। आपके द्वारा दिखाया गया यह दस्तावेज़ इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि “आपके क्लाइंट (केजरीवाल सरकार) को ऐसा नहीं लगता। बच्चों की कीमत पर और समय नहीं दिया जा सकता। आप कहां से आ रहे हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। न्यायालय से बार-बार अवसर देने की अपेक्षा न करें। हम इस पर सुनवाई के लिए शाम 5:45 बजे बैठ रहे हैं।” प्रस्ताव में MCD से यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी करने को कहा गया कि सभी छात्रों के पास सक्रिय बैंक खाते हों और ये खाते खुलने तक उन्हें बियरर चेक के रूप में लाभ मिले।

एमसीडी आयुक्त ने इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत को बताया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के ठेके केवल स्थायी समिति द्वारा दिए जा सकते हैं। पीठ ने बाद में कहा कि कोई वैक्यूम नहीं हो सकता है और दिल्ली सरकार को किसी भी कारण से स्थायी समिति का गठन नहीं होने की स्थिति में वित्तीय अधिकार एक उपयुक्त निकाय को सौंपना चाहिए।  पीठ ने बताया कि स्थायी समिति का गठन नहीं होने के कारण देश की राजधानी में कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि, “या तो तुम्हें निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है, आँखें नहीं हैं या उसने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया है। यह दस्तावेज़ दिखाता है कि परियोजनाएँ रुकी हुई हैं।” 

अदालत ने कहा कि नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों को उदार होना चाहिए, सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए और संस्थान को एकजुट रखने की क्षमता होनी चाहिए। यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। न्यायालय ने केजरीवाल सरकार को आगाह किया था कि वह इसे कमजोर न करे। कोर्ट ने कहा कि  “हमारी शक्तियों को कम मत समझो। आप हमारी ताकत को कम आंक रहे हैं. आप बच्चों को व्यापारिक वस्तु के रूप में रख रहे हैं, वे हमारे लिए व्यापारिक वस्तु नहीं हैं।" जज मनमोहन के अनुसार, मामले में दिल्ली सरकार का रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि चीजें कितनी भयानक हैं और लगभग हर महत्वपूर्ण एमसीडी पहल अवरुद्ध है। अदालत ने कहा, “बच्चों के पास नोटबुक, नोटपैड, किताबें और वर्दी नहीं हैं और वे टिन शेड में पढ़ रहे हैं। हमें नहीं लगता कि यह उचित है।" अपने निष्कर्ष में, अदालत ने घोषणा की कि फैसला 29 अप्रैल को किया जाएगा और मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।

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