'उद्धव-आदित्य और संजय राउत हाजिर हों..', दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, जानिए पूरा मामला
'उद्धव-आदित्य और संजय राउत हाजिर हों..', दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, जानिए पूरा मामला
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल रमेश शेवाले की तरफ से दाखिल मानहानि के केस में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इस केस में संजय राउत को भी समन भेजा है और हाजिर होने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। संजय राउत ने कहा था कि शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और धनुषबाण का चुनाव चिन्ह देने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए की डील की गई है। उन्होंने कहा था नाम और निशान शिंदे गुट को देना इंसाफ नहीं, बल्कि डील है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिंदे गुट के सांसद शेवाले ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर आज मंगलवार को (28 मार्च) सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उद्धव, आदित्य और संजय राउत को पेश होने के लिए समन भेजे हैं और 17 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में हाजिर होने का आदेश दिया है। बता दें कि, महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद उद्धव, आदित्य और संजय राउत की तरफ से सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों और सांसदों के खिलाफ निरंतर बयानबाजियां शुरू रही हैं। ठाकरे गुट की तरफ से शिंदे गुट के नेताओं को लगातार चोर और गद्दार कहा जाता रहा है। उन पर खोखे (करोड़ों रुपए) लेकर बिक जाने का आरोप लगाया जाता रहा है।

निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने को भी सौदा कहा गया और यह कहा गया कि चुनाव आयोग सहित तमाम केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के गुलामों जैसे काम कर रही हैं। उन्हें जो-जो कहा जाता है, जैसा-जैसा करने को कहा जाता है, वे वैसा-वैसा ही करती हैं। इसी के खिलाफ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कुछ दिनों पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में उद्धव, आदित्य, राउत और सोशल मीडिया में निरंतर की जारी टीका-टिप्पणियों को लेकर एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ठाकरे गुट की तरफ से शिंदे समर्थकों पर लगातार आरोप वाली टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। इन टिप्पणियों को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि निर्वाचन  आयोग एक स्वायत्त संस्था है। उस पर सौदे के तहत फैसला करने का इल्जाम लगाए जाने से जनमानस पर इसका गलत असर पड़ेगा। अदालत से ऐसी टिप्पणियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसी पृष्ठभूमि पर दिल्ली उच्च न्यायालय अगली सुनवाई में उद्धव, आदित्य और  राउत को हाजिर होने का आदेश दिया है।

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