बलात्कार पीड़ित माँ-बच्चे की कोर्ट से गुहार - हमे गोद ले लो
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चंडीगढ़ : रेप की शिकार हुई 12 साल की गर्भवती पीड़िता ने कोर्ट के द्वारा अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिलने की वजह से बीते सप्ताह में एक बच्चे को जन्म दिया। अब पीड़िता यह फरियाद लगा रही है कि कोई उसके इस बच्चे को गोद ले ले। इस फरियाद पर कोर्ट ने कहा कि असहमति से बने संबंधो के कारण से जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी के एक अधिकारी कि जरूरत है।

इस मामले मे पंजाब और हरियाणा कि हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर इस बच्ची को अबॉर्शन कि इजाजत नहीं दी। पीड़ित लड़की कि माँ बीते महिनें में इस मांग को लेकर कोर्ट पहुँची थी, परंतु कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस दरख़्वास्त को नामंज़ूर कर दिया क्योंकि लड़की को गर्भवती हुये करीब 34 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया था। इसी दौरान लड़की ने बीतें सप्ताह मे चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में बच्चे को जन्म दिया।

अब लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के माध्यम से कोर्ट मे अपने बच्चे को गोद लेने कि गुहार लगाई है। इसी के चलते कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया और इस मामले में उनका जवाब मांगा है।

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