हाई कोर्ट के कटघरे में दिल्ली पुलिस, ट्रांसजेंडर के साथ यौन शोषण का मामला
हाई कोर्ट के कटघरे में दिल्ली पुलिस, ट्रांसजेंडर के साथ यौन शोषण का मामला
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायलय को बताया है कि यौन शोषण के मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पुलिस ने अदालत में स्पष्ट किया है कि यौन शोषण से सम्बंधित क्रिमिनल लॉ में ट्रांसजेंडर लोग भी आते हैं. पुलिस कमिश्नर की तरफ से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और संगीता ढींगरा की बेंच को ये जानकारियां प्रदान की गई है.

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पुलिस की तरफ से अदालत को ये जानकारी दी गई है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब सेक्शन 354ए के अंतर्गत मामला दर्ज कराएगा तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी. उल्लेखनीय है कि बीते हफ्ते ट्रांसजेंडर समुदाय के एक शख्स ने अदलात में शिकायत की थी कि पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब तलब किया था. ट्रांसजेंडर समुदाय के शख्स की ओर से दाखिल की गई याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए के कुछ नियमों और उसके अंतर्गत आने वाले सेक्शनों को भी चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि 354-ए के कुछ नियम पुलिस ने इस तरह से परिभाषित किए हैं कि जिससे इस धारा से ट्रांसजेंडर समुदाय बाहर कर दिया गया है. इसलिए उसकी यौन शोषण की शिकायत दर्ज नहीं हो रही है.

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याचिका दायर करने वाली ट्रांसजेंडर छात्रा का कहना है कि कॉलेज में कुछ छात्रों ने उसका यौन शोषण किया था. इसके बाद जब वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी. उसे अधिकारियों ने बताया था कि उसकी शिकायत नहीं दर्ज हो सकती है. इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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