तीन साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या करने के मामले में आरोपी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
तीन साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या करने के मामले में आरोपी को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की रहने वाली तीन साल की बच्ची के रेपिस्ट और हत्यारे को मौत की सजा सुना दी. कोर्ट द्वारा मामले में यह फैसला घटना के तीन माह 22 दिन बाद दिया गया.

जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी को पुसोर थाने के पुसलदा गांव निवासी लोचन श्रीवास (23) द्वारा पड़ोस में रहने वाली 3 वर्षीय बच्ची के साथ दिनभर अपने घर में रेप किया गया था. जिसके बाद सच छुपाने के लिए आरोपी ने बच्ची का नाक, मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को  को प्लास्टिक बोरी में बंद कर टांगीतराई में अमलीभौना रोड के किनारे फेंक दिया था. 

घटना के बाद बच्ची शाम तक अपने घर नहीं पहुंची थी. जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने कोतवाली थाने के जूटमिल चौकी में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज़ करवाई गयी थी. वही आरोपी लोचन श्रीवास ने बच्ची के परिजनों से कहा कि वह तंत्र-मंत्र से बच्ची का पता लगा सकता है.

जिस पर पुलिस द्वारा उसको तंत्र-मंत्र की पूजा के दौरान मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी. जिस पर उसने पूरी वारदात कबूल कर ली. पुलिस  ने उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव भी बरामद कर लिया.

मामले में एडिशनल सेशन जज योगेश पारिख ने आरोपी लोचन श्रीवास को विभिन्न धाराओं में आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई. कोर्ट ने यह फैसला घटना के तीन माह 22 दिन के बाद दिया है.

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