'ये लोकतंत्र के लिए गंभीर ख़तरा..', अतीक-अशरफ हत्याकांड पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
'ये लोकतंत्र के लिए गंभीर ख़तरा..', अतीक-अशरफ हत्याकांड पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या किए जाने के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। कोर्ट में इस हत्याकांड की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने को राजी हुई है। बता दें कि, अतीक और उसके भाई अशरफ को बेहद नजदीक से मीडियाकर्मी बनकर आए 3 अपराधियों ने गोलियां मार दी थीं। इस हत्याकांड से पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। यह हत्याकांड उस समय हुआ था, जब यूपी पुलिस 15 अप्रैल की रात को अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल लेकर गई थी। 

इस मामले में वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के अलावा यूपी में 2017 के बाद से अब तक हुए 183 एनकाउंटरों की जांच कराए जाने की मांग की है। सोमवार को विशाल तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच के सामने फ़ौरन सुनवाई के लिए अर्जी पेश की। उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए वह विगत सोमवार को ही कोर्ट आए थे, मगर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर CJI ने कहा कि, 'कोरोना संक्रमण और अन्य समस्याओं के कारण 5 जज मौजूद नहीं है। इसलिए कुछ मामलों की लिस्टिंग नहीं हो पाई है। हम इसे शुक्रवार को सुनवाई के लिए लेने कि कोशिश करेंगे।'

बता दें कि, विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि, 'पुलिस के ऐसे ऐक्शन लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इससे राज्य में पुलिस की सत्ता कायम हो जाएगी।' उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि लोकतांत्रिक समाज में पुलिस को ही अंतिम फैसला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी अपराधी को सजा देने की शक्ति तो न्यायपालिका के पास ही होनी चाहिए।

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