उद्यम क्रांति योजना में होगा यह बदलाव, 45 वर्ष तक के व्यक्ति को मिलेगा लाभ
उद्यम क्रांति योजना में होगा यह बदलाव, 45 वर्ष तक के व्यक्ति को मिलेगा लाभ
Share:

भोपाल/ब्यूरो। मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन के Department of MSME, Madhya Pradesh ने क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभ पाने के लिए आयु सीमा को बढ़ाने और शैक्षणिक योग्यता को घटाने का आदेश जारी किया है।

 मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि प्रदेश का कोई भी युवा और 45 वर्ष तक का नागरिक बेरोजगार नहीं रहे। मुख्यमंत्री चौहान कहते भी है कि कम पढ़े लिखे कई नागरिक उस कौशल के धनी है जो डिग्रीधारियों के पास भी नही है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ आठवीं पढ़े लिखे और 45 वर्ष तक की आयु वालों को देने के निर्देश दिए थे।

एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त  पी. नरहरि ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जारी आदेश अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अब आयु 18 से 45 वर्ष के बी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया है। नरहरि ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित थी।

झांकी-पंडाल की साज-सज्जा के लिए लेना होगा अस्थाई कनेक्शन

यूपी सरकार ने अयोध्या में सड़क के काम के लिए 797 करोड़ रुपये मंजूर किए

कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया

सड़क हादसों पर नितिन गडकरी ने दे डाला ऐसा बयान, सुनकर लोग कर रहे तारीफ

'बसंती' के लिए टंकी पर चढ़ा एक और वीरू, फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने सौंपा ज्ञापन

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -